ब्रेकिंग न्यूज़

MP : प्रहलाद लोधी के मामले में एमपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका खारिज

मध्यप्रदेश के पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रहे प्रहलाद लोधी के मामले में मध्यप्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया है.हाई कोर्ट ने विधायक प्रह्लाद लोधी की सज़ा पर 7 जनवरी तक  लगायी थी. हाईकोर्ट के इस फैसले को मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.


बता दें कि बीजेपी के पवई से जीते प्रह्लाद लोधी को भोपाल की विशेष अदालत ने 2014 में एक तहसीलदार से मारपीट के मामले में 2 साल की सज़ा सुनायी थी. जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत ऐसे जनप्रतिनिधि का निर्वाचन शून्य माना जाता है.  विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता शून्य घोषित कर दी थी.हालांकि लोधी को इस मामले में जमानत मिल गई और फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 12 दिसम्बर तक का समय दिया गया था.लोधी विशेष कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट गए थे. हाईकोर्ट ने प्रह्लाद लोधी की सज़ा पर 7 जनवरी 2020 तक स्टे दिया. सज़ा पर स्टे मिलने के बाद लोधी की विधायकी को लेकर कांग्रेस-बीजेपी दोनों में लगातार टकराहट चल रही है. कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. इसमें प्रह्लाद लोधी की सज़ा पर हाईकोर्ट का स्टे हटाने का आग्रह किया गया था.


 

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook