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लॉकडाउन 2.0 पर गृह मंत्रालय ने जारी किये गाइडलाइंस, जानिए कहां राहत, कहां पाबंदी

 कोरोनावयारस के खतरे के मद्देनजर 25 मार्च से 14 अप्रैल तक चलने वाला 21 दिन का लॉकडाउन अब 3 मई तक चलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका ऐलान किया था. आज बुधवार को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके मुताबिक, न तो विमानें उड़ेंगी और न ही मेट्रो,ट्रेन या बस चलेंगे . पहले से जिन्हें छूट मिली है, हालांकि, ट्रेनों से पार्सल जारी रहेगा. गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों की इजाजत दी गई है. औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी. सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी. स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे.

 
इन चीजों पर तीन मई तक पाबंदी
- बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा
 
- स्कूल,कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे
 
- शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, मॉल, सिनेमा हॉल, थियेटर, बार ,पार्क, पुल, और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे
 
- सामाजिक, राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक रहेगी
 
- इन कामों में रियायत
जनता की तकलीफ कम करने के लिए इस गाइडलाइन के मुताबिक 20 अप्रैल से कई गतिविधियों पर छूट मिलेगी. गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, मनरेगा के सभी कार्यों को भी अनुमति, कृषि संबंधी सभी गतिविधियां, फिशरीज़ से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, पशुपालन से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, बैंकिंग गतिविधियां, सभी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम आदि ऑनलाइन शिक्षण, जरूरी सामानों की आवाजाही, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी तथा और इससे संबंधित सेवाएं, ई-कॉमर्स कंपनियां, कुरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, होटल, लॉज आदि चीजों में छूट मिलेगी.
 
इमरजेंसी में वाहनों को शर्तों के साथ इजाजत
- इमरजेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा
 
- दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना
 
- कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी
 
- तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी
 
-गुड्स/कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट
 
-जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी
 
-सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर को इजाजत
 
- इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रक चालकों को दिक्कत न हो
 
-रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार
 
- सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन को इजाजत
 
- किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार
 
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट
 
-आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं)
 
- ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी
 
- सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत
 
-प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज को इजाजत
 
दाह संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं रहेगी.

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