चिन्मयानंद केस : रंगदारी मामले में सोनू की भी जमानत मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोपी सचिन सिंह उर्फ सोनू की जमानत मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया है। सचिन सिंह पर रेप पीड़िता छात्रा के साथ मिलकर स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है। जमानत अर्जी पर अधिवक्ता आरबी मिश्र व सचिन मिश्र ने बहस की। उन्होंने बताया कि मामले के एक अन्य आरोपी विक्रम उर्फ दुर्गेश की ओर से भी जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है, जिसकी सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है।
इससे पहले मंगलवार को इस केस में आरोपी रेप पीड़िता छात्रा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने छात्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रवि करण जैन, राज्य सरकार के शासकीय अधिवक्ता एसके पाल व चिन्मयानंद की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार को सुनकर दिया था।
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