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 सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन को दी मंजूरी, कहा- होना चाहिए सामान व्यवहार
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन को मंजूरी देते हुए कहा कि पुरुष और महिला अधिकारियों के साथ सामान व्यवहार होना चाहिए। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और अजय रस्तोगी की पीठ ने केंद्र से कहा कि वह लिंग के आधार पर महिला अधिकारियों की सेवा में कोई भेदभाव नहीं कर सकती है, और सरकार से तीन महीने के भीतर महिला अधिकारियों की सेवा करने के लिए स्थायी कमीशन देने को कहा है।

एक स्थायी आयोग एक अधिकारी को नौसेना में सेवा करने का अधिकार देता है जब तक कि वह एसएससी के विपरीत सेवानिवृत्त नहीं हो जाता है, जो वर्तमान में 10 साल के लिए है और इसे चार और वर्षों, या कुल 14 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
 

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