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 गुड़िया गैंगरेप केस: प्रदीप और मनोज अदालत से दोषी करार

नई दिल्ली। दिल्ली में 2013 में 5 साल की बच्ची, गुड़िया के साथ गैंगरेप के केस में दोनों आरोपियों, मनोज और प्रदीप को अदालत ने दोषी करार दिया है। शनिवार को गुड़िया गैंगरेप केस में दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने प्रदीप और मनोज को दोषी करार दिया है। गुड़िया के साथ जब ये दरिंदगी हुई थी तब उसकी उम्र महज पांच साल थी। गैंगरेप के बाद दोनों आरोपियों ने गुड़िया को जान से मारने की भी कोशिश की थी। अदालत ने आज सजा का ऐलान नहीं किया है, सजा पर कोर्ट 30 जनवरी को फैसला सुनाएगा।

2013 में दिल्ली में 5 साल की गुड़िया के साथ हुए गैंगरेप के मामले में कुल 59 गवाहियों के बाद शनिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाएगा। इस केस में पुलिस ने प्रदीप और मनोज के खिलाफ जान से मारने की कोशिश, गैंगरेप, किडनेपिंग, सबूत मिटाने और पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार मल्होत्रा ने कड़कड़डूमा कोर्ट नंबर-09 में मनोज शाह और प्रदीप को दोषी करार देने का फैसला सुनाया।

15 अप्रैल 2013 की शाम गुड़िया दिल्ली के गांधी नगर में अपने घर के पास से लापता हुई थी। दो दिन बाद बेहद गंभीर हालत में घर से पास से मिली थी। इलाज के लिए जब बच्ची को एम्स ले जाया गया था तो उसके साथ हैवानियत का खुलासा हुआ था।डॉक्टरों ने उसके शरीर के अंदर से तेल की शीशी और मोमबत्ती निकाली थी। जांच में सामने आया था कि मनोज शाह और प्रदीप ने बच्ची को बंधक बनाकर कई बार उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।

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