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 यूपी: सपा सांसद आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
एजेंसी 
 
रामपुरः रामपुर के सांसद आजम खान की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में सपा सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। वारंट आचार संहिता उल्‍लंघन के मामले में जारी किया गया है। सपा सांसद पर आरोप है कि उन्होंने तहसील स्वार में रोड शो के दौरान सेना पर विवादित टिप्पणी की थी। ADJ-6 की कोर्ट ने आजम खान को 18 जनवरी तक पेश होने का आदेश दिया है। इसके अलावा कई और मामलों में 16 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी।
 
बता दें कि पिछले साल दिसंबर में CAA  और NRC के विरोध में गुरुवार को UP के विभिन्न शहरों में भी प्रदर्शन किया गया था। रामपुर में आजम खान ने नागरिकता संशोधन कानून खिलाफ प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के लिए रामपुर जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने से नाराज आजम खान ने पार्टी कार्यालय की छत पर चढ़कर नए कानून के खिलाफ नारे लगाए थे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे सांसद ने कहा कि धारा 144 लगाने का मतलब यह नहीं है कि राजनीतिक कार्यक्रम को रोका जाए।
 
वहीं कुछ दिन पहले ही बेटे अब्‍दुल्‍ला की रद्द हुई विधायकी से अभी पिछले महीने 16 तारीख को आजम खान को इलाहाबाद HC से बड़ा झटका लगा। अब्दुल्ला स्वार सीट से विधायक चुने गए थे। कोर्ट ने चुनाव के दौरान दिए गए उनके हलफनामे में उनकी उम्र को गलत पाया है।
 
बता दें कि इस मामले में साल 2017 में BSP के नेता नवाब काजिम अली ने इलाहाबाद HC में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि विधानसभा चुनाव दौरान अब्दुल्ला आजम ने हलफनामे में अपनी उम्र की गलत जानकारी दी थी। नवाब काजिम अली ने चुनाव अर्जी में अब्दुल्ला को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बताते हुए उनका निर्वाचन रद्द किए जाने और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की थी।
 

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