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 राजस्थान: बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका HC से खारिज
एजेंसी 
नई दिल्ली: राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ भाजपा विधायक मदन दिलावर की याचिका को हाईकोर्ट ने कारिज कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को कुछ शर्तों के साथ याचिका का निपटारा कर दिया। इसके बाद दिलावर ने ट्वीट कर कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज किया है ना की मेरिट के आधार पर। इसलिए कांग्रेस को खुश होने की जरुरत नहीं है। बसपा विधायकों के विलय के खिलाफ फिर से याचिका दायर करूंगा।

बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में कांग्रेस पार्टी के साथ बसपा के छह विधायकों के विलय के खिलाफ भाजपा नेता मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई शुरू की थी और स्पीकर को नोटिस जारी किया था। सीपी जोशी के वकील प्रतीक कलसीवाल ने कहा है कि याचिका खारिज की है साथ ही एक दिन पहले जारी नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशित करने को कहा है। कोर्ट ने यह दलील दी और निर्देश दिया कि समाचार पत्रों और सेवा में नोटिसों को प्रकाशित किया जाए और जैसलमेर के जिला न्यायाधीश के माध्यम से प्रभावित किया जाए, जो जरूरत पड़ने पर एसपी की मदद ले सकते हैं।
 
भाजपा विधायक मदन दिलावर और बसपा ने मंगलवार (4 अगस्त) को राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर कर इसके एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने बसपा छोड़कर वाले छह विधायकों के कांग्रेस विधायक के तौर पर काम करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ ये नई याचिका दायर की थी। इससे पहले उन्होंने स्पीकर सीपी जोशी के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं होने को कोर्ट में चुनौती दी थी। ये याचिका हाईकोर्ट खारिज हो गई थी। दिलावर ने पहले उच्च न्यायालय में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी के सितंबर 2019 के निर्णय को चुनौती दी थी, जिन्होंने बसपा के छह विधायकों को सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल करने की अनुमति दे दी थी।
 

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