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 अमेरिकी सरकार ने  H-1B वीजा के लिए कुछ नियमों में दी छूट

 वाशिंगटन : अमेरिकी सरकार ने  H-1B वीजा के लिए कुछ नियमों में ढील दी है. ताकि वीजा धारकों को संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of america) में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सके. लेकिन यह छूट उन्हें ही मिल रही है जो उन्हीं नौकरियों में वापस आ रहे हैं जिसमें वीजा प्रतिबंध की घोषणा से पहले थे.अमेरिकी विदेश मंत्रालय के सलाहकार ने कहा कि आश्रितों (जीवनसाथी और बच्चों) को भी प्राथमिक वीजा धारकों के साथ यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी. विभागीय सलाहकार ने कहा कि एक ही नियोक्ता और अपने पुराने ही रोजगार को फिर से शुरु करने वालों को आने की इजाजत दी जाती है. 


वरिष्ठ-स्तर के प्रबंधकों और अन्य श्रमिकों को भी यात्रा की अनुमति दी है, जो एच -1 बी वीजा रखते हैं और जिनकी यात्रा संयुक्त राज्य अमेरिका की तत्काल और निरंतर आर्थिक हालात को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है. साथ ही बताते चले कि अमेरिकी सरकार ने छूट उन लोगों को दी है जो कोविड-19 महामारी के प्रभावों को कम करने के लिए, या पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ वाले क्षेत्र में चल रहे चिकित्सा अनुसंधान का संचालन करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, या शोधकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं.

गौरतलब है कि कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोजगार आधारित कई अमेरिकी वीज़ा प्रोग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी. कोरोनावायरस से फैली कोविड-19 महामारी के बीच उनके इस फैसले से अमेरिका में नौकरी करने की आशा रखने वाले हजारों लोगों की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा था.
 

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