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 ऐक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस सुकेश चंद्रशेखर के 215 करोड़ रुपये की वसूली के केस में फंसी...

एजेंसी

सुकेश चंद्रशेखर के 215 करोड़ रुपये की वसूली के केस में फंसी ऐक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के वकील प्रशांत पाटिल का बयान आया है। ऐक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर

सुकेश चंद्रशेखर के 215 करोड़ रुपये की वसूली के केस में ऐक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर करते आरोपी बनाया है. ये पहली बार है जब जैकलीन फर्नांडीज को आरोपी बनाया गया है. इससे पहले ईडी ने इसी केस के सिलसिले में जैकलीन से कई बार पूछताछ भी की. जैकलीन को चार्जशीट में आरोपी बनाने को लेकर उनके वकील का बयान भी आया है।

अरोपी बनाए जाने को लेकर क्या कहा जैकलीन के वकील ने ?

जैकलीन के वकील प्रशांत पाटिल ने ईटाइम्स को बताया है कि उनकी क्लाइंट जैकलीन को अभी तक कंपलेट की कोई ऑफिशियल कॉपी नहीं मिली है। उन्होंने कहा, ‘हमें केवल मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा दायर की जा रही शिकायत के बारे में जानकारी मिली है। ED या कोर्ट से अभी कोई भी आधिकारिक बातचीत नहीं हुई है। मेरे मुवक्किल को ED की ओर से की गई शिकायत की कोई भी कॉपी नहीं दी गई है। । हालांकि, अगर मीडिया रिपोर्ट्स सच हैं, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे मुवक्किल को इस मामले में आरोपी के रूप में पेश किया गया है।’

ED ने जैकलीन को दिया धोखा

वकील ने आगे कहा कि एक्ट्रेस अपनी गरीमा और स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के तहत जो भी आवश्यक कदम होगा वो उठाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जांच के दौरान जैकलीन का व्यवहार बहुत कॉपरेटिव रहा। और वह एक बड़ी साजिश की शिकार हुई हैं। उन्होंने कहा, ‘जैकलीन ने हमेशा इंवेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ सहयोग किया है और अब तक जारी सभी समन में वो मौजूद रही हैं। एक्ट्रेस ने अपनी ओर से   ईडी को वो पूरी जानकारी देने की कोशिश की जो वो दे सकती थीं। एजेंसियों ने ​​इस बात का भी लिहाज नहीं किया और एक्ट्रेस की इस बात के लिए सराहना करने की बजाय उनसे धोखा किया।

जैकलीन पर नहीं बनता कोई केस

जैकलीन के वकील ने भी कहा कि इस पूरे मामले में जैकलीनी पर कोई केस नहीं बनता। उन्होंने कहा, इस मामले को लेकर अभियोजन पक्ष की सभी दलीलों को सच भी मान लिया जाए तब भी जैकलीन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या किसी अन्य लागू कानून का मामला नहीं बनता। वकील ने कहा,  यह दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का मामला है और मेरी मुवक्किल अपनी गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानून के तहत आवश्यक कदम उठाएगी।’

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