कोरोना वायरस से बचने सावधानी बरतने कलेक्टर की अपील जुलूस, धरना, रैली, सभा 5 अप्रैल तक प्रतिबंधित
जशपुरनगर 16 मार्च : कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने आम जनता से कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे बेहतर यही है कि इसके प्रभाव में आने से स्वयं को बचाया जा सके। उन्होंने इसके लिए अनावश्यक प्रवास से बचने तथा यातायात के सार्वजनिक साधनों के उपयोग में भी सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने अतिआवश्यक होने पर ही सामाजिक कार्यक्रमों को सादगीपूर्ण तरीके से एवं कम लोगों की उपस्थिति मे आयोजित करने की अपील की।
कलेक्टर ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी ने कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया है या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र की यात्रा की है, तो वे अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं, जिससे उनके मन में किसी भी प्रकार की शंका न रहे तथा वायरस प्रभावित पाए जाने पर तत्काल उपचार किया जा सके। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने कहा कि कोरोना वायरस केे संक्रमण में प्रारंभिक लक्षण सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द, गले में खराश एवं उपचार न मिलने पर निमोनिया ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में तकलीफ इत्यादि गंभीर लक्षण हो सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से हवा द्वारा संक्रमण, संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने एवं हाथ मिलाने से, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद आंख या नाक को छूने से भी यह वायरस फैलता है। उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव हेतु संक्रमित व्यक्ति के निकट में आने से बचें, अपने हाथ साबुन से बार-बार धोते रहे, आंख या नाक को छूने से बचें। सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार आने पर तत्काल चिकित्सक की सलाह ले, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि खांसते छींकते समय रूमाल का उपयोग किया जाए तथा हाथ मिलाने से बचें।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है। इसे विभाग की वेबसाइट बहीमंसजीण्दपबण्पद पर प्रतिदिन देखा जा सकता है । कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जिले के सभी एसडीएम को नोवल कोरोना वाइरस संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए 5 अप्रैल 2020 तक जिले में धरना प्रदर्शन, रैली प्रदर्शन, सभाएं, जुलूस आदि की अनुमति नही देने के निर्देश दिए हैं।
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