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   कोरिया : पति के निधन के बाद श्रम विभाग की योजना बनी उर्मिला और उसके परिवार का सहारा, मिली एक लाख रुपये की आर्थिक मदद
164 हितग्राहियों को 22 लाख 70 हजार रुपये तक की मदद

    कोरिया : विकासखण्ड बैकुंठपुर के डुमरबहरा, भण्डारपारा की रहने वाली उर्मिला कुजूर के लिए श्रम विभाग की योजना उनका आर्थिक सहारा बनी है। उर्मिला के पति स्व श्री एमनेजर कुजूर सफाई कर्मी के रूप में काम करते थे।
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उनके निधन के बाद असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत उर्मिला को नॉमिनी होम के नाते श्रम विभाग द्वारा 1 लाख रुपये की राशि एकमुश्त प्रदान की गई है।

उक्त योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु होने पर 1 लाख रूपये नॉमिनी को एकमुश्त प्रदाय किया जाता है। उर्मिला जैसे ही कई हितग्राही हैं, जिनके लिए श्रम विभाग की योजनाओं से मिली मदद ने जीवन यापन को नई दिशा दी है।

   राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण और सहायता के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों और कामगारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिससे उन्हें जीवनयापन का सहारा मिल सके। हाल ही में श्रम विभाग द्वारा संचालित असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना के 47 हितग्राहियों को राशि रूपये 4 लाख 70 हजार रूपये, असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के 110 हितग्राहियों को राशि 11 लाख रुपये एवं असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के 07 हितग्राहियों को राशि 7 लाख रूपये की राशि प्रदाय कर लाभान्वित किया गया है। इस तरह कुल 164 हितग्राहियों को 22 लाख 70 हजार रुपये की राशि प्रदान कर लाभान्वित किया गया है।

     श्रम विभाग एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है। ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना, असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना और असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना आदि योजनाओं के तहत लगातार हितग्राहियों को सहायता प्रदान की जा रही है।

ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना एवं असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के तहत पंजीकृत महिला कर्मकार को शिशु के जन्म के पश्चात एकमुश्त राशि 10 हजार रुपये प्रदाय किया जाता है। इसी तरह असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक के मृत्यु होने पर 1 लाख रूपये नॉमिनी को एकमुश्त प्रदाय किया जाता है।

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