बलरामपुर : जिला बाल संरक्षण समिति की विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित
बलरामपुर 06 मार्च : जिला बाल संरक्षण समिति की विकासखण्ड स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला विकासखण्ड कुसमी एवं वाड्रफनगर में आयोजित की गई। प्रषिक्षण सह कार्यशाला में समेकित बाल संरक्षण योजना के संबंध में जागरूकता बढ़ाने हेतु लोगों को उनके अधिकारों व अधिनियमों की जानकारी दी गई। बच्चों का शोषण गंभीर अपराध है, इससे बच्चों को जागरूक करने हेतु लैंगिक अपराधों से संबंधित बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, लैंगिक अपराधों के प्रकार हेतु दंड (धारा 3 से धारा 15), मामलें की रिपोर्ट करने की प्रक्रिया, बालक के कथनों को अभिलिखित करने एवं किशोर न्याय अधिनियम 2015 की जानकारी प्रदान की गई। मानव तस्करी रोकने हेतु ग्राम से जिला स्तर तक माॅनीटरिंग करने तथा पुलिस विभाग से सहायता लेकर मानव तस्करी को रोकने हेतु निर्देशित किया गया। जिला, विकासखण्ड एवं पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के द्वारा चैनल बनाकर बच्चों के अधिकारों के लिए कार्य करने तथा सरहदी क्षेत्रों में मानव तस्करी, अवैध प्रवास तथा बाल श्रम रोकने हेतु श्रम पदाधिकारी से सहयोग लेने को कहा गया। ग्राम पंचायत स्तर पर संरपंच/सचिव/कोटवारो के माध्यम से पलायन पंजी संधारित करने के निर्देष दिये गये, जिसमें पलायन करने वाले बच्चों/महिलाओं की पूर्ण जानकारी मोबाईल नम्बर सहित पंजी में अनिवार्य रूप से दर्ज करना है।
बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानूनन अपराध भी है। इस पर गंभीरता से कार्यवाही करने की आवश्यकता है। अक्षय तृतीय पर होने वाले बाल विवाह को रोका जाए, यदि समझाने पर भी परिजनों द्वारा बाल विवाह कराया जाता है तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत् आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। शासन द्वारा विवाह के लिए लड़के का उम्र 21 वर्ष तथा लडकियों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। बाल विवाह कराने वाले पुरोहित तथा बारात में शामिल होने वाले सगे-संबधियों पर भी कार्यवाही करने का प्रावधान है। ऐसे बच्चे जिन्हें सुरक्षा एवं संरक्षण की जरूरत है तथा विधि विरूद्ध कार्यों में संलिप्त बच्चों को पुलिस बल से सहयोग प्राप्त कर बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित किया गया, ताकि अविलम्ब बच्चों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जा सके। बच्चों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर 1098 टोल फ्री नम्बर पर काॅल कर सूचना दे सकते है।
प्रशिक्षण सह कार्यशाला में संबंधित विकासखण्ड के अनुविभागीय अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, जन प्रतिनिधि के साथ-साथ भारी संख्या में मितानिन, आंगनबाडी़ कार्यकर्ता एवं सहायिका सहित चाईल्ड लाईन के सदस्य उपस्थित थे।
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