10 मार्च को बंद रहेंगी मदिरा दुकानें
जशपुर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने 10 मार्च होली त्यौहार के मद्देनजर जिले में शराब के क्रय-विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित रखने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत् जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकाने, मद्य भण्डारण भण्डारागार, एवं कमान्डेट-81 बी.एन.सीआरपीएफ जशपुर को स्वीकृत एफएल एक्ट को 9 मार्च को रात्रि 9 बजे से 11 मार्च को दिन 11 बजे तक पूर्णतः बंद रहेंगें। सर्व संबंधितों को इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
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