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कोरबा : अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए पिछली कक्षा में 50 प्रतिशत अंको की बाध्यता समाप्त
विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन

कोरबा : अल्पसंख्यक समुदाय के सामान्य वर्ग के नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिये आवेदन 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए पिछली कक्षा में 50 प्रतिशत अंको की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब पिछली कक्षा में केवल उत्तीर्ण विद्यार्थी भी आॅनलाईन आवेदन कर सकते हैं।
 
कक्षा पहली से महाविद्यालयीन स्तर तक के मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के प्रतिभावान छात्र-छात्राएं प्री, पोस्ट व मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति के लिये नेशनल स्काॅलरशिप पोर्टल www.scholarships.gov.in  में आवेदन एवं वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा ने बताया कि जो विद्यार्थी पहली बार आवेदन करेंगे वे नवीन कहलायेंगे तथा जो विद्यार्थी 2019-20 में आवेदन किये और छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त किये हैं वे नवीनीकरण कहलायेंगे। नवीन तथा नवीनीकरण के लिये आवेदित विद्यार्थी का 2019-20 का परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। आवेदक का स्वयं का बैंक खाता, स्वयं का आधार नम्बर होना चाहिए और अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय प्री मैट्रिक के लिए एक लाख, पोस्ट मैट्रिक के लिए दो लाख और मेरिट कम मिन्स के लिए ढाई लाख से कम होना चाहिए।

आॅनलाइन आवेदन फाॅर्म समस्त आवश्यक दस्तावेज के साथ संबंधित अध्ययनरत संस्था में किया जाना अनिवार्य है। संस्था से आॅनलाइन वेरिफिकेशन होने के बाद आवेदन फाॅर्म संस्था द्वारा जिला कार्यालय में जमा किया जायेगा। शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के केवायसी रजिस्ट्रेशन एवं अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के आवेदन भरने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इसी प्रकार शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों के केवायसी रजिस्ट्रेशन एवं अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के आवेदन भरने के लिए प्राचार्य शासकीय ईव्हीपीजी कालेज कोरबा और नर्सिंग कालेज, डाईट, आईटीआई तथा पाॅलिटेक्निक कालेज के केवायसी रजिस्ट्रेशन एवं अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के आवेदन भरने के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

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