बलरामपुर : दिशा निर्देशों के अनुरूप दशहरा पर्व में होगा रावण दहन
कोविड संक्रमण को देखते हुए लिया गया है फैसला
बलरामपुर : नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए दशहरा पर्व में पुतला दहन के संबध में कलेक्टर श्री श्याम धावड़े ने निर्देश प्रसारित किये हैं। निर्देश में जानकारी दी गई है कि पुतलों की ऊंचाई 10 फिट से अधिक न हो एवं दहन किसी बस्ती रहवासी इलाके में न कर खुले स्थान पर किया जावे।
पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित 50 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। पुतला दहन के दौरान आयोजन की वीडियोग्राफी करायी जाये तथा आयोजक एक रजिस्टर संधारित करेंगे जिसमें सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नम्बर दर्ज किया जायेगा। प्रत्येक समिति/आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी देवें कि कोविड-19 कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से किया जायेगा।
पुतला दहन में कहीं भी सांस्कृतिक, स्वागत, भण्डारा, प्रसाद वितरण, पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। रावण दहन से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार अनिवार्यतः बेरिकेटिंग कराया जावे। आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे धुमाल, बैंड पार्टी बजाने की अनुमति नहीं होगी। अनुमति उपरांत समिति द्वारा सैनिटाइजर थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर, हैण्डवास एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्नि शमन की व्यवस्था, यातायात नियमों का पालन किया जावे जिससे यातायात बाधित न हो। आयोजन के दौरान एन.जी.टी. व शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिये निर्धारित मानकों तथा कोलाहल अधिनियम का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। कन्टेनमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी। एक आयोजन स्थल से दूसरे आयोजन स्थल की दूरी 500 मीटर से कम न हो तथा आयोजन स्थल के लिए पहले आओ पहले पाओं नीति के तहत पहले प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता दी जावेगी।
इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 04 जून 2020 के अंतर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। उपरोक्त दिये गये किसी शर्तों का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार के अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी आयोजन समिति की होगी जिनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। उपरोक्त शर्तों के अधीन 10 दिवस के पूर्व नगर पालिका परिषद/नगरीय निकाय कार्यालय में निर्धारित शपथ-पत्र मय आवेदन देना होगा। अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही पुतला दहन की अनुमति होगी। यह निर्देय तत्काल प्रभावशाील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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