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 निजी विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश हेतु 01 से 22 मार्च तक आवेदन आमंत्रित
बलरामपुर : राज्य शासन द्वारा वर्ष 2019-20 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) के अन्तर्गत निजी/गैर शासकीय विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश प्रकिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न किया जाना है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जानकारी दी है कि राज्य स्तर पर आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से पात्र हितग्राही के अभिभावक अपने बच्चों को निजी विद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 01 मार्च 2020 से 22 मार्च 2020 तक जनसेवा केन्द्र, इन्टरनेट कैफे या किसी भी नागरिक सहयोगी संस्था, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/नोडल प्राचार्य के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। प्रवेश प्रकिया लॉटरी पद्धति से 30 मार्च 2020 को किया जाएगा।
 
अभिभावक अपने आवेदन की स्थिति का ऑनलाईन अवलोकन कर सकेंगे तथा एस.एम.एस. के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी प्रदान की जावेगी। प्रवेश संबंधी जानकारी एवं लॉटरी के परिणाम आवेदक द्वारा दर्शाये गये मोबाईल नम्बर पर उपलब्ध की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर कोई भी समस्या होने पर टोल फ्री नम्बर 011-395-89101 में सम्पर्क कर सकते है।

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