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 कंटेनमेंट अवधि में सभी बैंक एवं जीवन बीमा कार्यालय में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ होगा कार्यों का संपादन, आम जनता का प्रवेश पूर्ण रूप से रहेगा प्रतिबंधित
कंटेनमेंट जोन के जारी आदेश के बिंदु क्रमांक 11 के संबंध में स्पष्टीकरण जारी

कोरिया : कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर ने कोरिया जिले के कई क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जारी आदेश के बिंदु क्रमांक 11 कंटेनमेंट अवधि में कोरिया जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय, शासकीय, अध्र्दशासकीय कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि जिले में संचालित सभी बैंक एवं जीवन बीमा कार्यालय कार्यालयीन दिवस में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अपने कार्यालयीन कार्यों का संपादन करेंगे।

इन दोनों कार्यालयों में कंटेनममेंट अवधि दिनांक 23.09.2020 से 27.09.2020 तक आम जनता का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में खाताधारी ए.टी.एम. का उपयोग कर सकेगें। इसी प्रकार एस0ई0सी0एल0 का कार्य भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालन की अनुमति होगी।
इस अवधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानों में राशन का भण्डारण जारी रहेगा। दैनिक अखवार के वितरकों को प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे की अवधि में वितरण करने की अनुमति होगीं। शेष आदेश यथावत रहेगा।

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