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 बलरामपुर : मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित

बलरामपुर : उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्व-राजगार योजना के तहत जिले के युवाओं को स्व उद्यम की स्थापना कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाने के लिए पात्र युवा वर्ग से 11 मार्च 2020 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिला व्यापार उद्योग के महाप्रबंधक ने बताया है कि राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजनान्तर्गत निर्माण सेवा एवं व्यवसाय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्था के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा। जिसकी सीमा विनिर्माण हेतु 25 लाख, सेवा उद्योग 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु 2 लाख की अधिकतम राशि परियोजना लागत अनुसार दी जावेगी। योजना की पात्रता हेतु आवेदक को जिले का निवासी, न्यूनतम 8 वीं कक्षा उर्तीण, आवेदन तिथि को आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/दिव्यांग/नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य/सेवा निवृत सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की पात्रता होगी। आवेदक राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता (डिफाल्टर) न हो, वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को लाभ मिलेगा। 

आवेदक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का या केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत लाभ लिया हो तो पात्र नहीं होगा। आवेदन के साथ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन राशन कार्ड/निवास प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र/भूतपूर्व सैनिक/अल्पसंख्यक/दिव्यांग/नक्सलवाद से प्रभावित प्रमाण पत्र, परिवार की वार्षिक आय प्रमाण/शपथ पत्र, भूमि/भवन किराया पर हो तो किराया नामा कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए आदि संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। योजना के तहत् उद्योग अन्तर्गत मिक्चर उद्योग, बेकरी निर्माण, तेल पिराई, मसाला पैकिंग, फ्लाई एश ईंट निर्माण, ट्रंक पेटी, प्रिंटिंग प्रेस, रेडिमेड वस्त्र निर्माण, स्टील एवं लकड़ी फर्नीचर, फेब्रीकेशन, लेथ मशीन वर्क, पोहा, मुरमुरा निर्माण आदि। सेवा उद्योग अन्तर्गत वर्कशॉप, फोटो स्टूडियो, व्यूटी पार्लर, इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रीकल रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग, पलम्बरिंग कार्य आदि। व्यवसाय के अन्तर्गत जनरल स्टोर, कपड़ा दुकान, जूता-चप्पल दुकान, श्रृंगार दुकान आदि साथ ही क्षेत्र की आवश्यकतानुसार योजनान्तर्गत निषिद्ध कार्यों को छोड़कर अन्य उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है। पात्र इच्छुक आवेदक/आवेदिका कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बलरामपुर में सम्पर्क कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

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