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  महासमुंद : जनपद पंचायत बागबाहरा की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा पारित प्रस्ताव निलंबित
  महासमुंद : कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल  ने जनपद पंचायत बागबाहरा की सामान्य प्रशासन समिति के 8 जुलाई 2020 के पारित प्रस्ताव को विधि संगत नहीं होने के कारण निलंबित कर दिया है। जनपद पंचायत बागबाहरा की सामान्य प्रशासन समिति की दिनांक 8 जुलाई 2020 को जनपद पंचायत सभाकक्ष में आयोजित  बैठक में सर्व समिति से 15 वंे वित्त आयोग के मद की राशि प्राप्त होने पर प्राक्कलन बनवानें के पहले अध्यक्ष जनपद पंचायत बागबाहरा से सहमति ली जाकर प्राक्कलन बनवाने तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त लेने का प्रस्ताव पारित किया था।

वित्त आयेाग मद की राशि का व्यय पंचायत हेतु विकास योजना के अनुसार किया जायेगा एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) तैयार करने हेतु दिशा निर्देश के अध्याय-04 अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित एवं स्वीकृत होगी। जिला एवं जनपद विकास योजना की ड्राफ्ट मार्गदर्शिका के बिन्दु 4.1 एवं 4.2 के अनुसार जनपद पंचायत विकास योजना जनपद पंचायत स्तर पर एवं जिला पंचायत स्तर पर स्वीकृत होगी। पारित किया गया था ।

​कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने जनपद पंचायत बागबाहरा के सामान्य प्रशासन समिति के द्वारा पारित संकल्प क्रमांक 04 दिनांक 08 जुलाई 2020 को विधि के प्रतिकूल होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 85 (1) (ख) के तहत निलंबित किया गया है।

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