बेमेतरा : कोरोना वायरस कोविड-19 ग्राम-पदमी, गातापार (उमरावनगर), कोपेडबरी, मोहतरा, नारायणपुर, हथमुड़ी एवं वार्ड नं.03 नगर पालिका बेमेतरा कंटेनमेंट जोन घोषित
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल के निर्देश पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रीता यादव ने एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले के विकासखण्ड साजा के ग्राम-मोहतरा एवं तहसील थानखम्हरिया के ग्राम-पदमी, गातापार (उमरावनगर), कोपेडबरी मे कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थान को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम-मोहतारा के प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार साजा चंद्रशेखर चंद्राकर एवं ग्राम-पदमी, गातापार (उमरावनगर), कोपेडबरी के प्रभारी अधिकारी प्रभारी तहसीलदार थानखम्हरिया श्री नीलम सिंह पिस्दा एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी साजा श्री आशुतोष चतुर्वेदी होंगे।
इसी प्रकार बेमेतरा वार्ड नं.03 नगर पालिका एवं हथमुड़ी मे कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बेमेतरा एवं हथमुड़ी के प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार राजकुमार मरावी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी बेमेतरा जगन्नाथ वर्मा होंगे। विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम-नारायणपुर मे कोरोना पाजिटिव के केस पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। नारायणपुर के प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार लुप्तम साहू एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्रीमती ज्योति सिंह होंगे। उक्त स्थानों मे कुल 28 कोरोना पॉजिटिव के केस पाए गये है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशानुसार कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगीः- उक्त चिन्हांकित क्षेत्रों अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जावेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेम्पल इत्यादि जॉच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
जारी आदेश में कन्टेनमेंट जोन में केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनेटाईजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई.किट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, घरों का एक्टिव सर्विलांस और खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।



.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)


.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Leave A Comment