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 01 अप्रैल से बीएस-04 वाहनों का पंजीयन नही
बेमेतरा - माननीय सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली, द्वारा भारत स्तर-4(BS-IV) वाहनों के संबंध मे पारित आदेशानुसार 01 अप्रैल 2020 से बीएस-04 वाहनों का पंजीयन नही किया जाना है। राज्य मे प्रचलित डीलर प्वाईंट वाहन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में वाहन विक्रेता डीलर के द्वारा विक्रय की गई वाहनो का पंजीयन चिन्ह तत्काल आबंटित किया जाता है, तत्पश्चात् वाहन विक्रेता डीलर के द्वारा पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज परिवहन कार्यालय मे जमा किया जाता है। डीलर द्वारा जमा किये गये समस्त आवश्यक वैध दस्तावेजों की जांच करने के पश्चात् पंजीयन प्राधिकारी द्वारा वाहन-4.0 पोर्टल में वाहन का पंजीयन अप्रूवल किया जाता हैं तत्पश्चात् ही पूर्ण रूप से पंजीकृत माना जाता है।

     जिला परिवहन अधिकारी बेमेतरा ने बताया कि चूँकि 01 अप्रैल 2020 से बीएस -04 वाहनों का पंजीयन नही किया जाना है। अतः यह संभव हो सकता है कि जिन वाहनों का अवैध दस्तावेज परिवहन कार्यालय मे जमा किया गया है और वाहन-04 में अप्रूवल शेष है, उन वाहनों का पंजीयन अप्रूवल किया जाना संभव ना हो पाए। अतः समस्त वाहन डीलर्स को अवगत कराया जाता है कि बीएस-04 वाहनों के पंजीयन अप्रूवल हेतु समस्त पेंडिंग फाईल  29 फरवरी 2020 तक आवश्यक रुप से जमा करें ताकि वाहन विक्रेता के द्वारा विक्रय किये गये समस्त बीएस-04 वाहनों का पंजीयन किया जा सके।
      वाहन विक्रेता द्वारा यदि क्रेता को बीएस-04 वाहन बिक्री किया गया है, तो संपूर्ण वैध दस्तावेज प्राप्त कर, निर्धारित समयावधि में पंजीयन कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें। अतः जिले मे पंजीकृत समस्त वाहन डीलर्स वाहनो के भारत स्तर-4(BS-IV) के स्टाॅक से संबंधित विवरण लिखित रुप में 25 फरवरी 2020 तक वाहन भारत स्तर-4(BS-IV) की गाड़ियों को पंजीकृत करने हेतु आवश्यक रुप से जामा करें।    

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