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बलरामपुर :  अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की योजना के अन्तर्गत ऋण हेतु आवेदन आमंत्रित
बलरामपुर : राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित रायपुर, द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के निर्धारित लक्ष्य के पूर्ति के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या.
 
बलरामपुर के माध्यम से ऋण योजना का क्रियान्वयन होना है इसके तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग में स्माॅल बिजनेस योजना के तहत ईकाई लागत 1 लाख, 2 लाख एवं 3 लाख, पिछड़ा वर्ग में टर्म लोन योजना तहत ईकाई लागत 1 लाख अल्प संख्यक वर्ग हेतु टर्म लोन, शिक्षा ऋण तथा अनुसूचित जनजाति के लिए ट्रेक्टर ट्राली योजना 1 ईकाई, गुड्स कैरियर योजना 1 इकाई, स्माॅल बिजनेस योजना ईकाई लागत 1 लाख में दो महिला सशक्तिकरण योजना ने 1 ईकाई तथा बैंक
 
 
प्रवर्तित अंत्योदय स्वरोजगार योजना तथा आदिवासी स्वरोजगार योजना हेतु जिले के स्थानीय निवासी, जो ऋण लेकर विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं आजीविका प्रारंभ करने के लिए इच्छुक एवं पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में 30 अगस्त 2020 तक आमंत्रित किया गया है। पात्रता एवं आवश्यक संलग्न दस्तावेजों में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जिले का निवासी, आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच, वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 03 लाख से अधिक न हो, मतदाता परिचय पत्र एवं आधार कार्ड, जन्म तिथि की सत्यापन हेतु शैक्षणिक योग्यता का सत्यापित प्रति, स्टांम पेपर में शपथ पत्र नोटरी कराते हुए संलग्न करना अनिवार्य है तथा पूर्व में शासन की किसी भी योजनान्तर्गत् ऋण व अनुदान का लाभ न लिया हो। आवेदक इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला अंत्यावसायी कार्यालय बलरामपुर में सम्पर्क कर सकते हैं।

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