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महासमुंद : दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक
 
महासमुंद : राज्य शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफीट तक की अतिक्रमित शासकीय भूमि पर भू-स्वामी हक में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, आबंटन करने तथा संबंधित से प्रीमियम, वार्षिक भू-भाटक निर्धारित कर वसूली किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
 
बागबाहरा तहसीलदार ने बताया कि बागबाहरा नगरीय क्षेत्र में 22 अतिक्रामकों द्वारा शासकीय घास भूमि पर आवासीय/व्यवसायिक प्रायोजन में उपयोग किया जा रहा हैं।
 
जिसे शासन के निर्देशानुसार अतिक्रामकों से निर्धारित प्रीमियम/वार्षिक भू-भाटक लेकर पट्टा दिया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में मद परिवर्तन, कब्जा, अतिक्रमण व्यवस्थापन के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति एवं संस्था को कोई दावा-आपत्ति हो तो वे पेशी तिथि 03 सितम्बर 2020 को या इसके पूर्व अपना दावा-आपत्ति तहसील न्यायालय में पेश कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं किया जाएगा।

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