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 पीएमईजीपी के अंतर्गत अधिकतम 35 प्रतिशत् अनुदान
जशपुरनगर : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग एवं सेवा उद्योग की स्थापना पर ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को अधिकतम 35 प्रतिशत् तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वंय का उद्यम एवं व्यवसाय स्थापना हेतु बेरोजगार युवक-युवतियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसयोजना के तहत् उद्योग स्थापना हेतु 25 लाख रुपए एवं सेवा व्यवसाय ईकाई हेतु 10 लाख रुपए तक ऋण प्रदान किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य वर्ग के पुरूष उद्यमी को इकाई लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत् तथा महिला अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांग हितग्राही को अधिकतम 35 प्रतिशत् तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र के सामान्य वर्ग के पुरूष हितग्राही को 15 प्रतिशत् तािा शेष अन्य वर्ग को 25 प्रतिशत् तक अनुदान दिया जाता है। 

हितग्राही की उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा एवं वार्षिक आय का बंधन नहीं है। महाप्रबंधक उद्योग श्री सीआर टेकाम ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मिक्चर उद्योग, बेकरी, आचार निर्माण, तेल पेराई, मसाला पैकिंग, आलू चिप्स, पापड़, क्रेसर गिट्टी, चिमनी ईंट निर्माण, फाईल कवर निर्माण, काॅपी निर्माण, ट्रंक पेटी निर्माण, प्रिटिंग प्रेस, दोनापत्तल निर्माण, वस्त्र निर्माण, स्टील वुडन फर्नीचर, फेब्रिकेशन, लेथ मशीन वर्क, पोहा मुरमुरा सहित अन्य उद्योग लगाए जा सकते हैं। सेवा व्यवसाय के अंतर्गत वर्कशाॅप फोटो स्टूडियो, ब्यूटी पार्लर, इलेक्ट्राॅनिक रिपेयरिंग, सर्विसिंग, सिलाई आदि  हैं। विस्तृत जानकारी जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र जशपुर से प्राप्त की जा सकती है।

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