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मुख्यमुत्री युवा स्वरोजगार के तहत् उद्यम हेतु 25 लाख का ऋण

 जशपुरनगर :मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार अंतर्गत विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख, सेवा उद्योग के लिए 10 लाख तथा व्यवसाय के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है। महाप्रबंधक उद्योग श्री सीआर टेकाम ने बताया कि योजनांतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति, वर्ग के उद्यमियों को ईकाई लागत का 25 प्रतिशत् अनुदान (अधिकतम डेढ़ लाख) रुपए देय होगा। सामान्य वर्ग की महिला उद्यमी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल पीड़ित व्यक्ति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को 15 प्रतिशत् अनुदान इस योजना के तहत् देय होगा। योजनांतर्गत लाभांवित सामान्य वर्ग के उद्यमियों को 5 प्रतिशत् तथा अनुसूचित जाति  जनजाति वर्ग के उद्यमियों को 8 प्रतिशत् ब्याज अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। श्री टेकाम ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत हितग्राही को 8वीं उत्तीर्ण तथा आयु सीमा 18 से 35 वर्ष होना अनिवार्य है। इस योजनांतर्गत उद्यमियों को औद्योगिक नीति के अनुरूप ब्याज अनुदान के साथ ही स्थाई पूंजी निवेश अनुदान स्टाम्प शुल्क से छुट, औद्योगिक क्षेत्र में भू-आबंटन पर प्रीमियम में छूट, भूमि व्यपवर्तन से छूट के साथ ही औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगे।  

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