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कोरबा : तीसरी बार बढ़ी नयी राशन दुकानों के आबंटन के आवेदन की तिथि   अब 22 अगस्त तक लिए जायेंगे आवेदन, कोरबा निगम क्षेत्र में खुलेंगी पचास नयी राशन दुकानें

 विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट www.korba.gov.in पर भी उपलब्ध


कोरबा : कोरबा नगर निगम क्षेत्र मे खुलने वाली पचास नयी राशन दुकानो के लिए आवेदन की तिथि तीसरी बार 14 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पहले दो बार बढ़ाई गई तिथि तक सभी दुकानों के लिए आवेदन नहीं मिल पाए थे। साथ ही कोविड नियंत्रण के लिए लागू किए गए लाॅकडाउन के दौरान भी आवेदकों ने अपने-अपने आवेदन जमा करने में परेशानी जाहिर की थी। दुकानों के संचालन के लिए योग्य संस्थाओं या व्यक्तियों के चयन को लेकर अब आवेदन की तिथि 22 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। राज्य शासन के निर्देश के बाद कोरबा नगर निगम क्षेत्र में राशन दुकानों का युक्तियुक्त करण किया जा रहा है। राशनकार्ड धारकों की संख्या के आधार पर नगर निगम क्षेत्र में पचास नयी शासकीय उचित मूल्य की दुकाने खुलेंगी। पहले इन नयी दुकानो के आबंटन के लिए जिला खाद्य अधिकारी कार्यालय द्वारा पहली बार 27 जुलाई शाम पाॅच बजे तक आवेदन मंगाए गए थे, जिसे ग्यारह दिन बढ़ाकर सात अगस्त 2020 कर दिया गया था। परंतु छह अगस्त तक लाॅकडाउन बढ़ने के कारण अब दूसरी बार दुकानों के लिए आवेदन की तिथि को फिर से बढ़ाकर 14 अगस्त 2020 कर दिया गया था। आवेदन कलेक्टोरेट खाद्य शाखा कमरा नम्बर 25 से प्राप्त किए जा सकते है। नई दुकानो के आबंटन के आवेदन पत्र एवं विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाइट www.korba.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।
 
       जिला खाद्य अधिकारी श्री आशीष चतुर्वेदी ने आज यहाॅ बताया कि कोरबा नगर निगम क्षेत्र में सभी 67 वार्डो में वर्तमान में 53 शासकीय उचित मूल्य की दुकाने संचालित है। इन दुकानो पर राशनकार्ड धारको की अधिक संख्या के कार्य दबाव और लोगो को आसानी से समय पर राशन उपलब्ध कराने की सहूलियत देने के लिए दुकानो का युक्तियुक्तकरण किया गया है। युक्तियुक्तकरण के तहत नगर निगम क्षेत्र में पचास नयी दुकाने आबंटित होंगी। नयी दुकानो के आबंटन के लिए अब 22 अगस्त शाम पांच बजे तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे। श्री चतुर्वेदी ने बताया कि नगर निगम के वार्ड क्रमांक 1 रामसागर पारा , वार्ड क्र 2 साकेत नगर, वार्ड क्र 3 राताखार, वार्ड क्र 4 देवांगन पारा, वार्ड क्र 5 धनुहारपारा, वार्ड क्र 7 मोतिसागर पारा, वार्ड क्र 8 इमलीडुग्गु वार्ड नम्बर 11 नईबस्ती वार्ड क्र 12 शारदा विहार में एक-एक अतिरिक्त दुकान खोली जाएगी । वार्ड क्र 14 पंपहाउस में दो उचित मुल्य की नई दुकाने खुलेंगी । सीएसईबी मण्डल वार्ड क्र 15, सीएसईबी मण्डल वार्ड क्र 19, काशीनगर वार्ड क्र 20, बुधवारी वार्ड क्र 21, पं रविशंकर शुक्ल नगर वार्ड क्रं 23, महाराणा प्रताप नगर वार्ड क्र 24, नेहरू नगर वार्ड क्र 25, एसईसीएल वार्ड क्रं 27, राजेन्द्र प्रसाद नगर वार्ड क्रं 28, पोड़ीबहार वार्ड क्रं 29, मानिकपुर वार्ड क्रं 30, खरमोरा वार्ड क्रं 31, कोसाबाड़ी वार्ड क्र 32 एवं रामपुर वार्ड क्र 33 में एक एक अतिरिक्त दुकान खोली जाएगी। लाल घाट वार्ड क्र 34 एवं पाढीमार वार्ड क्र 37 में दो-दो नई उचित मुल्य की दुकाने खोली जाएगी। बालको नगर वार्ड क्र 38, परसाभाठा वार्ड क्र 40, रूमगरा वार्ड क्र 42, हसदेव वार्ड क्र 43, हसदेव वार्ड क्र 44, हसदेव वार्ड क्र 45, अयोध्यापुरी वार्ड क्र 46, जमनीपाली वार्ड क्र 47 मे एक-एक दुकान खोली जाएगी। शक्तिनगर वार्ड क्र 49 एवं 50 के लिए अब एक उचित मूल्य की दुकान होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड क्र 51, दर्रीखार वार्ड क्र 52, दर्रीखार वार्ड क्र 53, सर्वमंगला वार्ड क्र 54 मे एक-एक उचित मूल्य की दुकान होगी। डगनियाखार वार्ड क्र 56 में दो नई उचित मूल्य की दुकान होगी। इसी प्रकार नरईबोध वार्ड क्र 62 में दो नई दुकान होगी। मोंगरा वार्ड क्रं 63, घुड़देवा वार्ड क्रं 64, बांकीमोंगरा वार्ड क्रं 66 और गजरा वार्ड क्र 67 में एक-एक उचित मूल्य की नई दुकान खोली जाएगी। 
 
      खाद्य अधिकारी श्री आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि नयी 50 उचित मूल्य की दुकानो का आबंटन शासन द्वारा निर्धारित एजेंसियों को ही किया जाएगा। यह दुकाने वृहदाकार आदिमजाति बहुद्देशीय सहकारी समिति लेम्पस, ग्राम पंचायत या स्थानीय नगरीय निकाय, शासन द्वारा पंजीकृत महिला स्वसहायता समूह, वन सुरक्षा समितियां, अन्य सहकारी समितियां जिसका कार्य क्षेत्र नगर निगम कोरबा के वार्ड क्षेत्र मे अनिवार्य हो एवं राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम को ही आबंटित की जाएंगी। नयी उचित मूल्य दुकानो के आबंटन के लिए संस्था को निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, बायलास की प्रति, समिति के पदाधिकारियों की सूची, समिति के बैंक पासबुक की सत्य प्रतिलिपि, वर्तमान में बैंक में उपलब्ध धनराशि का विवरण और कोरबा नगर निगम से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। दुकान आबंटन के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कलेक्टोरेट स्थित खाद्य शाखा में सम्पर्क किया जा सकता है।

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