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 चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों उपयोग आचरण संहिता का उल्ल्घंन
TNIS 

जशपुर नगर : नगरीय निकाय चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित रुप से कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग व्दारा आदर्श आचारण संहिता लागू की गई है। नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद पद के लिए खड़े होने वाले सभी राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को भी आदर्श आचारण संहिता का कड़ाई से पालन करना होगा है। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने सभी राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों से अपील की है कि वे आदर्श आचार संहिता का पालन करना सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग व्दारा जारी आदर्श आचरण संहिता के अंतर्गत किसी भी दल या उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष  या तनाव पैदा हो। वोट प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातिय भावनाओं को सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी आराधना स्थल जैसे की मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रिया कलापों से ना हो और ना ही ऐसे आरोप लगाए जाने चाहिए जिनकी सत्याता स्थापित न हुई हो।

राजनैतिक दलों की आलोचना नीति, कार्यकम, पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित हो किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यकम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए तथा दल और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसे भी क्यों ना हों। किसी भी व्यक्ति के कार्यो या विचारों का विरोध करने के लिए किसी दल या उम्मीदवार व्दारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने का प्रदर्शन की कार्रवाई का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।

ऐसे पोस्टर पैम्पलेट लगाना जिसमें मुद्रक का नाम व पता ना हो अपराध होगा

राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो चुनाव के कानून के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण और अपराध है जैसे कि ऐसा कोई पोस्टर, ईश्तिहार, पैम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता ना हो। या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीद्ववारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास ना हो। या किसी अन्य अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल की चुनाव सभा में गड़बड़ी  करना का विध्न डालना। या मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व की कालावधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक सभा करना। मतदाताओं को रिश्वत का किसी प्रकार का पारितोषिक या प्रलोभन देना। या मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत की याचना करना। मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का प्रयोग करना। या मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना। या मतदाताओं के गलत नाम से मतदान करने या मतदान  या कराने का प्रयास करना । ऐसे सभी कृत्य भ्रष्ट आचरण व अपराध माने जाएगें।
 

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