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बेमेतरा : ग्राम-सिरवाबांध, सुरकी, कुरदा, लुक एवं बावनलाख कंटेनमेंट जोन घोषित
बेमेतरा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने कल एक आदेश जारी कर बेमेतरा जिले के बेमेतरा विकासखण्ड के ग्राम-सिरवाबांधा व सुरकी मे कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम-सिरवाबांधा व सुरकी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र के चैहद्दी को कन्टेनमेंट जोन का क्षेत्र घोषित किया है। ग्राम सिरवाबांधा व सुरकी के प्रभारी अधिकारी प्रभारी तहसीलदार बेमेतरा श्री अजय चंद्रवंशी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी बेमेतरा श्री जगन्नाथ वर्मा होंगे। इसी प्रकार तहसील थानखम्हरिया के ग्राम कुरदा मे कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम-कुरदा के प्रभारी अधिकारी प्रभारी तहसीलदार श्री नीलम सिंह पिसदा एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी साजा श्री आशुतोष चतुर्वेदी होंगे। एवं तहसील बेरला के ग्राम-बावनलाख मे कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ग्राम-बावनलाख प्रभारी अधिकारी प्रभारी तहसीलदार सुश्री हीरा गर्वना एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी बेरला श्री दुर्गेश कुमार वर्मा होंगे। तथा तहसील साजा के ग्राम-लुक विकासखसण्ड साजा के इन स्थानों मे कुल 5 कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। प्रभारी अधिकारी प्रभारी तहसीलदार श्री तारसिंह खरे एवं पर्यवेक्षण अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी साजा श्री आशुतोष चतुर्वेदी होंगे।
 
         कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगीः- उक्त चिन्हांकित क्षेत्रों अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जावेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेम्पल इत्यादि जॉच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
 
          कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री तायल द्वारा जारी आदेश में कन्टेनमेंट जोन में केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनेटाईजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई.किट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, घरों का एक्टिव सर्विलांस और खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया  है।

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