कोरिया : बोर्ड परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित
कोरिया : छत्तीसगढ़ माध्यमिक षिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाईस्कूल और हायरसेकेण्डरी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री डोमन सिंह ने अपने प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर ने बताया कि विषेश परिस्थितियों में लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति अनुविभागीय मुख्यालयों पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी और अन्य क्षेत्र हेतु कार्यपालिक दण्डाधिकारी दे सकेंगे। किन्तु रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अनुमति आदेष में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग में लाये जाने वाले लाउडस्पीकर व एम्प्लीफायर की संख्या का उल्लेख करना होगा। यह आदेष 30 अप्रैल 2020 तक प्रभावषील रहेगा।
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