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बलरामपुर : बीएस-4 वाहनों के पंजीयन स्वीकृति हेतु लंबित फाईल 29 फरवरी तक जमा करें

बलरामपुर : जिला परिवहन अधिकारी बलरामपुर-रामानुजगंज ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 01 अपै्रल 2020 से बीएस-4 वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाना है। राज्य में प्रचलित डीलर के द्वारा विक्रय की गई वाहनों का पंजीयन चिन्ह तत्काल आबंटित कर दिया जाता है, तत्पश्चात् वाहन विक्रेता डीलरों के द्वारा पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज परिहवन कार्यालय में जमा किया जाता है। डीलर द्वारा पंजीयन प्राधिकारी द्वारा वाहन 04 पोर्टल मे वाहन का पंजीयन स्वीकृत किया जाता है तत्पश्चात् ही वाहन पूर्ण रूप से पंजीकृत माना जाता है। चुंकि 01 अपै्रल 2020 से बीएस-4 वाहनों का पंजीयन नहीं किया जाना है अतः यह संभव है कि जिन वाहनों का वैध दस्तावेज परिवहन कार्यालय में जमा नहीं किया गया है और वाहन 04 में स्वीकृति शेष है, उन वाहनों का पंजीयन स्वीकृत किया जाना संभव ना हो पाए।

जिला परिवहन अधिकारी ने डीलरों को निर्देशित किया है कि बीएस-4 वाहनों के पंजीयन स्वीकृति हेतु समस्त लंबित फाईल 29 फरवरी 2020 तक आवश्यक रूप से जमा करें, ताकि वाहन विक्रेता के द्वारा विक्रय किये समस्त बीएस-4 वाहनों का पंजीयन किया जा सके।

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