ब्रेकिंग न्यूज़

 महासमुंद: एक अगस्त को भी निर्धारित समय के लिए दुकाने खुली रखने की मिली छूट
महासमुंद: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने कहा है कि फेस मॉस्क के उपयोग तथा सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने के संबंध में समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर, खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान को चूल्हा, थोक में विक्रय करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं को, दिनांक 30 एवं 31 जुलाई 2020 (02 दिवस) हेतु विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन संबंधी गतिविधियां करने की अनुमति प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 11:30 बजे तक दी गई थी । जिसे  01 अगस्त, 2020 (एक दिवस) प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक बढ़ाई जाती है। जिससे किराने की दुकानों के माध्यम से राखी, सेवई एवं त्यौहार में उपयोग आने वाले अन्य सामाग्री का विक्रय किया जा सकता है। इस कंडिका की विशेष छूट केवल उल्लेखित तिथि के लिए एवं निर्धारित समयावधि के लिए ही होगी।
 

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook