ब्रेकिंग न्यूज़

कोरिया:  नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र में 06.08.2020 तक काउंटर से मदिरा का विक्रय बंद
कोरिया: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एस एन राठौर द्वारा नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने हेतु नगर पालिक निगम चिरमिरी के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन््टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र में अवस्थित समस्त देशी मदिरा दुकान (बड़ाबाजार, डोमनहिल, गोदरीपारा, पोड़ीकालरी, पोण्ड्रीहिल एवं कपूरसिंह दफाई) एवं समस्त विदेशी मदिरा दुकान (बड़ाबाजार, डोमनहिल, गोदरीपारा, पोड़ीकालरी एवं पोण्ड्रीहिल) में दिनांक 30.07.2020 से 06.08.2020 तक काउंटर से मदिरा का विक्रय बंद कर दिया गया है। इस अवधि में केवल ऑनलाईन आर्डर पर मदिरा के होम डिलवरी की अनुमति होगी।
 

Related Post

Leave A Comment

छत्तीसगढ़

Facebook