माननीय सत्र/विशेष न्यायाधीश ने अनाचार के आरोपी को दी आजीवन कारावास की सजा।
सूरजपुर: दिनांक 27.08.2018 को थाना प्रेमनगर क्षेत्र की एक बालिका भोर में घर से बाहर बाथरूम करने निकली थी उसी दौरान केशव कुमार साहू ने पीड़िता का हाथ पकड़कर खींचा एवं पीड़िता के साथ जबरन अनाचार किया। मामले की रिपोर्ट पर थाना प्रेमनगर में धारा 376(3) भादवि, पोक्सो एक्ट की धारा 4 व एसटीएससी एक्ट की धारा 3(2-5) के तहत् मामला पंजीबद्व किया गया। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन एसडीओपी प्रेमनगर चंचल तिवारी के द्वारा किया गया एवं प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी करते हुए साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया था।
इस मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश श्री हेमंत सराफ माननीय सत्र/विशेष न्यायाधीश (एसटीएसटी) सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये पीड़िता एवं गवाहों के कथन, डाॅक्टरी मुलाहिजा एवं एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर केशव कुमार साहू को धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष कठोर कारावास 100 सौ रूपये अर्थदण्ड, पोक्सो एक्ट की धारा 4 में 10 वर्ष कठोर कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड एवं एसटीएससी एक्ट की धारा 3(2-व्ही) में आजीवन कारावास व 100 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है


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