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बलरामपुर उद्यानिकी खरीफ फसल के लिए बीमा 15 जुलाई तक

 बलरामपुर 09 जुलाई :पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा 2020-21 से 2022-23 तक के उद्यानिकी फसल हेतु खरीफ एवं रबी मौसम में फसल बीमा योजना लागू कर दी गई है। खरीफ मौसम में टमाटर, बैंगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक और रबी मौसम में टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू के लिए लागू है।


इस योजना में ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) तथा अऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप में जमा करना होगा एवं वर्तमान में खरीफ बीमा को लेकर विभाग ने अलग से गाइडलाईन तय की है। इन सभी फसलों के लिए जोखिम माह की जानकारी जारी की गई है। इन महीनों के दौरान अधिक वर्षा, ओलावृष्टि, अधिक तापमान, सूखा, बीमारी अनुकूल मौसम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो फसल बीमा के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। फसल बीमा के लिए अंतिम तारीख आगामी 15 जुलाई है तथा फसल बीमा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए विकासखण्ड अधिकारी बलरामपुर श्री पलिस राम 9165507130, रामचन्द्रपुर श्री टिकेश्वर राम दिवाकर 9174313480, वाड्रफनगर श्री त्रिवेन्द्र राम साण्डे 9757926566, राजपुर श्री लीलाधर पैंकरा 9317219198, शंकरगढ़ श्री रामदेव राम 888931170, कुसमी श्री बालक राम भगत 7464938263 से संपर्क कर सकते हैं।
 

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