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 बलरामपुर : वन अधिकार के संबंध में अनुभाग स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित

वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियम तथा प्रावधानों की दी गई जानकारी 

बलरामपुर 08 जुलाई :  वन अधिकार अधिनियम 2006 के नियमों तथा प्रावधानों की जानकारी प्रदान करने हेतु अनुभाग स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अनुभाग स्तरीय प्रशिक्षण विकासखण्ड शंकरगढ़ में आयोजित किया गया। वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे सामुदायिक वन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार एवं व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदाय किये जाने संबंधित नियम एवं प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अनुभाग स्तरीय समिति के सदस्य, जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम वन अधिकार समिति के अध्यक्ष सह सचिव को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए आयोजित किया गया।
डिप्टी कलेक्टर श्री बालेश्वर राम ने प्रशिक्षुओं को वन अधिकार अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी दी। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदाय किये जाने के संबंध में प्रशिक्षुओं के जिज्ञासाओं का भी जवाब दिया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में वन अधिकार समिति के अध्यक्ष, सचिव, पंचायत सचिव, बीट गार्ड, पटवारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वन अधिकार समितियों एवं मैदानी अमले के अधिकारी/कर्मचारियों के प्रशिक्षण द्वारा ही वन अधिकार का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकता है। जिले के सभी अनुभागों में प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर आर.के. शर्मा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री दीपक निकुंज ने प्रशिक्षुओं को वन अधिकार के संबंध में जानकारी दी।

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