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राजस्व विभाग के द्वारा नजूल पट्टा संबंध में शिविर का हुआ आयोजन

 जशपुरनगर : जशपुर नगर के राजस्व एवं नगरपालिका के अमले के द्वारा शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न वार्डो में शिविर के माध्यम से जानकारी दी गई। इस अवसर पर जशपुर तहसीलदार श्री मिरी द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त शासकीय स्थायी पट्टों को भूमि स्वामी हक में परिवर्तित करने के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान किया गया। राजस्व निरीक्षक श्री गोविन्द सोनी, राजस्व निरीक्षक ज्योति खलखो, राजस्व उपनिरीक्षक श्री प्रणव राय एवं पटवारी श्री फारूख जावेद, दिनेश बघेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


शिविर में तहसीलदार श्री मिरी ने बताया कि यदि गैर रियायती स्थाई पट्टो के पट्टेदार अपनी पट्टे पर प्राप्त भूमि के संबंध में भू-स्वामी अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रचलित गाईड लाईन दर के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य के दो प्रतिशत् के बराबर राशि जमा करनी होगी। रियायती स्थाई पट्टो के पट्टेदारों को 102 प्रतिशत् के बराबर राशि जमा करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमि के आबंटन के समय राज्य शासन से भूमि स्वामी हक में भूमि प्राप्त करना चाहता है, तो उसे बाजार मूल्य के बराबर प्रब्याजी के अतिरिक्त बाजार मूल्य का दो प्रतिशत् राशि देनी होगी। इस प्रकार 102 प्रतिशत् राशि जमा कर भूमि आबंटन का मालिकाना हक प्राप्त किया जा सकेगा। कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में स्थित अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के समय राज्य शासन से भूमि स्वामी हक में भूमि प्राप्त करना चाहता है तो, उसे बाजार मूल्य के 150 प्रतिशत् के बराबर प्रब्याजी तथा दो प्रतिशत् अतिरिक्त इस प्रकार उसे कुल 152 प्रतिशत् राशि देनी होगी। उक्त प्रकार से भूमि प्राप्त करने पर संबंधित व्यक्ति पूर्ण रूपेण भूमि स्वामी माना जाएगा और उन्हें ऐसा भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होगा। जिस प्रकार के भूमि स्वामी अधिकार निजी परिवर्तित भूमि के भूमि स्वामी को प्राप्त होते हैं।  

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