महासमुंद : मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, युवा स्वरोजगार योजना के तहत् युवाओं को दिया जाएगा ऋण
महासमुंद 04 जुलाई : राज्य शासन द्वारा युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को अधिकतम 25 लाख रूपए तक विर्निमाण क्षेत्र में एवं अधिकतम 10 लाख तक सेवा क्षेत्र में एवं अधिकतम 02 लाख रूपए तक व्यवसाय क्षेत्र में वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, 18 से 35 वर्ष आरक्षित वर्ग के लिए 05 वर्ष की छूट, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी, परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रूपए से अधिक ना हो, किसी भी बैंक का ऋण चुककर्ता न हो तथा भारत एवं राज्य शासन के योजनांतर्गत पूर्व में अनुदान का लाभ न लिया हो। ऐसे इच्छुक आवेदक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महासमुंद के कार्यालय में निःशुल्क निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है।
Leave A Comment