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 महासमुंद : वन्य प्राणी चीतल का शिकार करने वाले गिरफ्तार
महासमुंद : वन मण्डलाधिकारी ने बताया कि 24 मई को वन परिक्षेत्र बागबाहरा के अंतर्गत वन्य प्राणी चीतल का अवैध रूप से शिकार करने के उद्देश्य से वन कक्ष क्रमांक 190 आमानारा जंगल के अंदर (बिजली) जी.आई. तार का फंदा बनाकर उसमें विद्युत प्रवाह करते हुए वन्य प्राणी चीतल का शिकार किया गया था। अपराध कारित करने में उपयोग किए गए औजार एवं सामग्री 63 नग बांस चिरान, एक नग सब्बल, 02 नग कुल्हाड़ी, 69 नग कांच का बोतल, 09 किलोग्राम जी.आई.तार सहित जप्त किया गया।

उन्होंने बताया कि मौके पर रात्रि 08ः30 बजे आरोपी हिराखन वल्द हिरऊ जाति कमार, उम्र 62 वर्ष, निवासी ग्राम पठारीमुड़ा को गिरफ्तार कर वन अपराध कारित पाए जाने पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा-2 की उपधारा 16(ख), 9, 39 की उपधारा 1 ख एवं घ, 49 एवं 51 के तहत जुर्म कायम कर पी.ओ.आर, नम्बर 9672 किया गया। गिरफ्तार आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर 25 मई 2020 को न्यायालय महासमुंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया इसके उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया। इसी घटना में संलिप्त फरार अपराधी संतु कमार पिता सालिकराम कमार उम्र 34 वर्ष, ग्राम सिर्रीपठारीमुड़ा, रामनाथ कमार पिता सालिकराम कमार उम्र 22 वर्ष, ग्राम सिर्रीपठारीमुड़ा एवं कुमार कमार पिता दुखूराम कमार उम्र 30 वर्ष, ग्राम सिर्रीपठारीमुड़ा इन तीनों आरोपी को 29 जून 2020 को गिरफ्तार कर इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इसके उपरांत न्यायालय महासमुंद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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