कोरिया : सुगम्य भारत अभियान के तहत शासकीय भवनों को दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित करना है-कलेक्टर
कोरिया : कलेक्टर श्री एस एन राठौर ने बताया कि निःषक्तजन अधिनियम 1995 की धारा 40 के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय षासन को वित्तीय क्षमता के अनुरूप निःषक्त व्यक्तियों के लिए षासकीय भवनों में बाधारहित वातावरण हेतु रैम्प, षौचालय, लिफ्ट आदि की व्यवस्था करना है। कलेक्टोरेट तथा जिला पंचायत के प्रथम तल में कई विभागों के कार्यालय संचालित हैं। आमजनों एवं दिव्यांगों को हमेषा अपने काम के लिए आना होता है। वहीं जिला चिकित्सालय में मरीजों की सुविधा के लिए लिफ्ट आवष्यक है।
कलेक्टर श्री राठौर ने बताया कि सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत चिंहांकित षासकीय भवनों को दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित किया जाना है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ षासन समाज कल्याण विभाग मंत्रालय के निर्देषानुसार सुगम्य भारत अभियान अंतर्गत जिले में चिंहांकित कलेक्टोरेट, जिला पंचायत एवं जिला चिकित्सालय भवनों को दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित किये जाने हेतु प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव भेजने के निर्देष प्राप्त हुए थे। तत्कालीन कलेक्टर द्वारा उक्त तीनों भवनों की एक्सिस आडिट गठित आडिट दल द्वारा कराया जाकर जून 2019 में ही प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव संचालक समाज कल्याण छत्तीसगढ़ षासन को भेजे गये थे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा तकनीकी प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दिव्यांगजनों को षासकीय भवनों में किसी भी असुविधा से बची जा सकती है। प्रतिवेदन में सुगम्य षौचालय सहित लिफ्ट का भी प्रावधान है।
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