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 महासमुंद : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने खरोरा, चैकबेड़ा, बरतियाभाठा, सुखापाली एवं भूकेल को कन्टेनमेंट जोन से किया मुक्त

महासमुंद : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश पर 31 मई 2020 को महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम खरोरा एवं चैकबेड़ा में तथा बसना विकासखण्ड के ग्राम बरतियाभाठा, सुखापाली, जलकोट एवं भूकेल में कोरोना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 28 जून 2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि महासमुन्द जिला अंतर्गत ग्राम खरोरा, चैकबेड़ा, बरतियाभांठा, सुखापाली, भूकेल में कन्टेनमेंट जोन बनाये जाने के पश्चात् 28 दिनों में आज तक उक्त कंटेन्मेंट जोन में आने वाले ग्रामों में कोविड-19 के कोई भी धनात्मक मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही धनात्मक मरीजों के सम्पर्क में आने वाले कुल 139 लोगों का आर.टी.पी.सी.आर. सैम्पल, एम्स रायपुर भेजा गया था, जिसका परिणाम नकारात्मक प्राप्त हुआ हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए 31 मई 2020 द्वारा ग्राम खरोरा एवं चैकबेड़ा एवं ग्राम बरतियाभांठा, सुखापाली एवं भूकेल में घोषित कन्टेनमेंट जोन में विगत 28 दिनों में कोरोना वायरस (कोविड-19) का कोई भी धनात्मक (पॉजिटिव) मरीज की पुष्टि नही होने धनात्मक (पॉजिटिव) मरीज के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों का एम्स रायपुर में प्रेषित सैंपल का परिणाम नकारात्मक (निगेटिव) आने के कारण ग्राम खरोरा, चैकबेड़ा, बरतियाभाठा, सुखापाली एवं भूकेल को कन्टेनमेंट जोन से मुक्त करते हुए उक्त कार्यालयीन आदेश को प्रभावहीन किया गया है। जारी आदेश के तहत् ग्राम जलकोट के लिए आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। उल्लेखनीय है कि जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों द्वारा कार्यालय, प्रतिष्ठान, सेवाओं को दी गई छूट तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अतर्गत लागू की गई धारा 144 उक्त ग्रामों में भी प्रभावशील होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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