कलेक्टर द्वारा जिले के समस्त शॉपिंग मॉल को सुबह 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन संचालन की प्रदान की गई अनुमति
कोरिया : कलेक्टर श्री सत्य नारायण राठौर द्वारा जिले के समस्त शॉपिंग माल को सुबह 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है। जिसके तहत सामान्य आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घर पर ही रहने का सलाह दिया जाता है।
समस्त शॉपिग माल में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। श्वसन शिष्टाचार का पालन करना जैसे - खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह रूमाल या टिशू से ढकना। सार्वजनिक जगह पर थूकना वर्जित होगा। प्रवेश एवं निकासी द्वार में हैण्ड सेनेटाईजर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। सिर्फ ।ेलउचजवउंजपब व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। सभी व्यक्तियों को फेस कवर मास्क का उपयोग करना अनिवार्य है। कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक जानकारी पोस्टर, पम्पलेट, ऑडियो-वीडियो क्लिप, फ्लेक्स का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा। जहां तक संभव हो आगन्तुकों की ेजंहहमतपदह करना अनिवार्य होगा। गर्भवती एवं मेडिकल कन्डीशन वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल में उचित भीड़ प्रबंधन सामाजिक व शारीरिक दूरी के मापदण्डों के अनुसार होगा। वैलेट पार्किंग से संबंधित कर्मचारी मास्क व फेस कवर, दस्तानें के साथ कार्य करेंगे एवं वाहन का सैनेटाईजेशन करना अनिवार्य होगा।
परिसर के अंदर एवं बाहर कोई भी दुकान, स्टॉल, कैफे एरिया आदि में हर समय कम से कम 6 फीट की सामाजिक व शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। सप्लाईज, इनवेन्ट्री एवं माल को संभालते वक्त आवश्यक सावधानी बरतना जरूरी होगा। आगन्तुकों, श्रमिकों और वस्तुओं आपूर्ति के लिये अलग से प्रवेश और निकास की व्यवस्था प्रबंधक द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। होम डिलीवरी की अनुमति देने से पहले शॉपिग माल के प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी। शॉपिंग माल में आपूर्ति, माल और सामग्रियों के रख रखाव के दौरान आवश्यक सावधानी सुनिश्चित की जावे। बैठक व्यवस्था, एलिवेटर, लिफ्ट में भी सामाजिक शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। एसकेलेटर का उपयोग करते वक्त वैकल्पिक चरणों पर एक व्यक्ति के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा।
एसी, वेन्टिलेशन ब्च्ॅक् के प्रावधानों के अनुसार 24 से 30 डिग्री तापमान एवं रिलेटिव हयूमिडिटी 40 से 70 प्रतिशत होगा। परिसर के सभी शौचालयों, हाथ एवं पैर धोने एवं पानी पीने की जगह में सैनेटाईजेशन करना अनिवार्य होगा। गेस्ट सर्विस एरिया एवं कॉमन एरिया की सफाई एवं सैनेटाईजेशन (1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड से) करना अनिवार्य होगा।
फूड कोर्ट में भीड़ एवं कतार प्रबंधन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। फूड कोर्ट एवं रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत कुर्सियों से ज्यादा लोगों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। फूड कोर्ट के सभी कर्मचारियों को फेस कवर, मास्क एवं दस्तानें का उपयोग करना अनिवार्य होगा। पेमेन्ट करने हेतु डिजिटल मोड (ई-वॉलेट) के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करें। रसोई में कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। खेलने के समस्त क्षेत्र एवं शॉपिग मॉल के समस्त सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
यदि परिसर में कोरोना से संक्रमित संदिग्ध या पाजीटिव होने की पुष्टि होती है तो बीमार व्यक्ति को ऐसे कमरे या क्षेत्र में रखें, जहां वह दूसरों से अलग रह सकें। व्यक्ति को मास्क, फेस कवर दिया जावे जब तक उसकी जांच चिकित्सक द्वारा न कर ली गई हो। तत्काल करीबी अस्पताल, क्लिनिक, राज्य या जिला हेल्पलाईन पर सूचना देवें। रिस्क एसेसमेंट नामित चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जावेगा और उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी। पाजीटिव होने की पुष्टि हो जाती है तो साफ-सफाई एवं सेनेटाईजेशन करना अनिवार्य होगा। स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेशिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के हॉटस्पाट या कन्टेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी। सामजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरजंन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य विशाल जन समूह वाले कार्यक्रम, सभा आयोजन हेतु अनुमति नहीं होगी।
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