कोरिया : विशाल जनसमूह वाले सभा एवं कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी
कोरिया 27 जून : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत संपूर्ण जिले में 16 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। छत्तीसगढ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के परिपालन में कलेक्टर श्री एस एन राठौर ने आदेश जारी किये हैं जिसमें सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य विशाल जनसमूह वाले कार्यक्रम एवं सभा के आयोजन हेतु अनुमति नहीं होगी। उन्होंने पूर्व में जारी आदेश जिसमें जिले के समस्त क्लबों, स्पोर्टिंग काम्पलेक्स एवं स्टेडियम में बाहरी खेल गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिले के समस्त क्लबों, स्पोर्टिंग काम्पलेक्स एवं स्टेडियम में केवल खेल गतिविधियों की अनुमति प्रदान की है तथा वहां दर्शकों हेतु अनुमति नहीं होगी। शेष आदेश एवं शर्तें पूर्व में जारी आदेश के अनुसार यथावत रहेंगे।
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