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 अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने का मौका
जिला अंत्यावसायी विभाग 15 जुलाई तक लेगा आवेदन
 
कोरबा :  जिले के अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सुनहरा अवसर मिल रहा है। जिला अंत्यावसायी विभाग कोरबा द्वारा इसके लिए 15 जुलाई 2020 तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। कोरबा जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के लिए स्माल बिजनेस, गुड्स कैरियर, पैसेंजर व्हीकल, टेªक्टर ट्राली योजना, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए टर्म लोन योजना के तहत व्यवसाय हेतु जिले के इच्छुक शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों (महिला/पुरूष) से 15 जुलाई 2020 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये किये गये हैं।
 
      योजनान्तर्गत आवेदक को जिले का मूल निवासी तथा संबंधित वर्ग का होना आवश्यक है। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष की हो। शैक्षणिक योग्यता हेतु 8वीं एवं 10वीं का अंकसूची आवेदन के साथ संलग्न होनी चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार एवं शहरी क्षेत्र में एक लाख 20 हजार रूपये से  अधिक नहीं होना चाहिए। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदक को स्वंय का आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड संलग्न करना होेगां। वाहन हेतु वैद्य काॅमर्शियल ड्रायविंग लायसेंस होना आवश्यक है। टेªक्टर ट्राली के लिए स्वंय के नाम पर 5 एकड़ से अधिक सिंचित कृषि भूमि होना आवश्यक है। आवेदक चयन उपरान्त सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने के लिए सक्षम होना चाहिए। आवेदक चयन उपरान्त निर्धारित अंश राशि जमा करने के लिए सक्षम हो। आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था, अर्द्धशासकीय संस्था का ऋणी अथवा अनुदान का लाभ न लिया हो।
 
        उपरोक्तानुसार पात्रता रखने वाले युवक एवं युवतियंा (महिला/पुरूष) 15 जुलाई 2020 तक कार्यालयीन समयावधि में कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. कोरबा के कक्ष क्रं. 27 से आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन पूर्ण रूप से भरकर एवं निर्धारित आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर जमा कर सकते है।
 

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