विधानसभा में नगर पालिक निगम संसोधित विधेयक पारित, अब पार्षद ही चुनेंगे महापौर
रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम ( संशोधन) विधेयक पारित हो गया अब पार्षद ही महापौर- अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया भाजपा ने इसपर कड़ी आपत्ति जताई। भाजपा विधायक अजय चन्द्राकर कहा कि ये फैसला लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, ऐसा कर के सरकार क्या करना चाहती है ? निर्वाचित निकाय प्रतिनिधियों के बीच कार्य संचालन कैसे होगा? रिजर्वेशन के बाद अप्रत्यक्ष प्रणाली पर चुनाव कराना संविधान विरुद्ध है। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि जब कभी भी अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हुआ है, खरीद-फरोख्त बढ़ा है। इस प्रणाली से महापौर-अध्यक्षों का चुनाव कराने से मर्यादाओं का स्थान पैसा लेगा। यह प्रजातंत्र की हत्या करने जैसा है। ज्ञात हो कि पहले महापौर अध्यक्ष पद के लिए जनता वोट करती थी। लेकिन अब यह उन्हें चुनने का अधिकार पार्षदों के पास होगा ।
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