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 बलरामपुर : एकमुश्त भू-भाटक का भुगतान कर छूट का लें लाभ
 
बलरामपुर 24 जून :  राज्य शासन द्वारा गैर कृषि प्रयोजन के लिए धारित भूमियों अर्थात् परिवर्तित भूमि के लिए वार्षिक भू-भाटक की राशि भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। परिवर्तित भूमि (डायवर्टेड भूमि) धारक द्वारा 15 वर्ष के भू-भाटक की राशि एकमुश्त भुगतान करने पर भूमि स्वामी को अगले 15 वर्ष (16वें से 30 वर्ष) तक के भू-भाटक के भुगतान से छूट प्राप्त होगी। राजस्व विभाग द्वारा अपील की गई है कि परिवर्तित भूमि धारक भू-स्वामी इस निर्णय का अधिक से अधिक लाभ लें तथा भू-भाटक भुगतान कर आगामी 15 वर्षों के लिए भू-भाटक भुगतान से छूट प्राप्त करें।

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