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आश्रम शाला पशुपतिपुर की प्रभारी अधीक्षिका सुमित्रा सिंह निलंबित

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा

बलरामपुर : विकासखण्ड वाड्रफनगर के शासकीय प्राथमिक शाला कन्या आश्रम पशुपतिपुर के कर्मचारियों द्वारा प्रधानपाठक व प्रभारी अधीक्षक श्रीमती सुमित्रा सिंह के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने संबधी शिकायत पर समिति की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि श्रीमती सुमित्रा के द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, जो कि एक शासकीय सेवक के लिए शोभनीय नही है। साथ ही जांच में पाया गया कि सुमित्रा सिंह के द्वारा बच्चों को पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध नही कराया जाता है। श्रीमती सुमित्रा सिंह, द्वारा आश्रम में कार्यरत कर्मचारियों के साथ अमार्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार एवं अन्य अधिरोपित आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है, तथा अधीक्षिका के प्रभार से भारमुक्त किये जाने बावजूद आश्रम के भण्डार कक्ष में ताला बन्द कर अपने अधिपत्य में रखे जाने के कारण आश्रम के बच्चों को पोषण सहित बुनियादी सुविधाएं कराने में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न होने के कारण श्रीमती सुमित्रा सिंह, को कारण बताओ नोटिस जारी करने पर उनके द्वारा पत्र लेने इंकार किया जाना प्रमाणित पाया गया है। श्रीमती सुमित्रा सिंह, का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन है।श्रीमती सुमित्रा सिंह, प्रधान पाठक, द्वारा किये गये उक्त कृत्य के लिये छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-14 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

शासकीय कर्तव्य के प्रति उपर्युक्त लापरवाही के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् श्रीमती सुमित्रा सिंह को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया गया है।निलंबन अवधि में श्रीमती सुमित्रा सिंह का मुख्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी रामचन्द्रपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 

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