मतदाता सूची के गहन पुनिरीक्षण का दूसरा चरण शुरू
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा
बलरामपुर : भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 27 अक्टूबर 2025 को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण की घोषणा की है जिसमें छत्तीसगढ़ सहित कुल 12 राज्यों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की घोषणा कर दी गयी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 28 अक्टूबर से 03 नवम्बर 2025 तक प्रिटिंग ट्रेनिंग, 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर तक हाउस-टू-हाउस इन्यूमेरेशन फेस, 09 दिसम्बर को पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्ट्रोरल रोल्स, 09 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक क्लेम्स एण्ड ऑब्जेक्शन प्रीएड, 09 दिसम्बर से 31 जनवरी तक नोटिस फेस, 07 फरवरी 2026 को पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्ट्रोरल रोल्स।
विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता
विशेष गहन पुनरीक्षण के माध्यम से प्रत्येक योग्य नागरिक को मतदाता सूची से जोड़ना तथा अयोग्य व्यक्ति को मतदाता सूची से हटाना है। मतदाता के रूप में पंजीयन के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार निर्धारित की गयी है। जिसमें व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 18 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना हो। किसी भी कानून के तहत् पंजीकरण के लिये अयोग्य नहीं किया गया हो। मतदाता सूची को प्रत्येक निर्वाचन के पूर्व तथा आवश्यकतानुसार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संशोधित किया जाता है। 1951 से 2004 तक 8 बार गहन पुनरीक्षण किया जा चुका है। अंतिम गहन पुनरीक्षण 21 साल पहले 2002 से 2004 के बीच किया गया था। छत्तीसगढ़ में पुनरीक्षण की कार्यवाही वर्ष 2003 में पूर्ण की गयी थी।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में वर्तमान स्थिति में दो पूर्ण विधानसभा 7 रामानुजगंज एवं 8 सामरी तथा एक आंशिक विधानसभा 6 प्रतापपुर है। जिले में कुल 772 मतदान केन्द्र स्थापित किये गयें है। जिनमें 6 प्रतापपुर में 168 मतदान केन्द्र, विधानसभा 7 रामानुजगंज में 302 तथा 08 सामरी में 302 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये है। जिनमें से 737 ग्रामीण मतदान केन्द्र तथा 35 नगरीय क्षेत्र के मतदान केन्द्र है।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्य
प्रावधानों के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति में पजीकृत प्रत्येक मतदाता के लिये इन्यूमेरेशन फार्म प्रिंट कर बूथ लेवल अधिकारियों को प्रदान करेंगे। इन्यूमेरेशन फार्म में समस्त आवश्यक जानकारी पूर्व से प्रिंटेड फार्म में रहेगी। बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाताओं से संकलन किये गये इन्यूमेरेशन फार्म के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की कार्यवाही करेगा। ऐसे समस्त मतदाता जिनका नाम पिछले पुनरीक्षण 2003 की मतदाता सूची से मैच/लिंक नहीं होगा उन्हे नोटिस जारी करेगा। नोटिस जारी किये गये मतदाताओं की सुनवाई कर उनकी मतदाता सूची में पात्रता/अयोग्यता के बारे में परीक्षण कर मतदाता सूची में नाम दर्ज करने अथवा नहीं करने के संबंध में निर्णय लेंगे। निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि कोई पात्र नागरिक मतदाता पंजीयन से न छुटे कोई अपात्र व्यक्ति का मतदाता पंजीयन न हो।
बूथ लेवल अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्य
बूथ लेवल अधिकारी द्वारा इन्यूमेरेशन फार्म सभी मतदाताओं को वितरित किया जायेगा। वे मतदाताओं को पूर्व गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 उपरांत प्रकाशित सूची से स्वयं के नाम से अथवा उनके रिश्तेदार के नाम से मिलान करने में सहयोग करेंगें। मतदाताओं का नाम ढूंढने के लिये पोर्टल ‘‘वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट जीओवी डॉट’’ का उपयोग किया जा सकेगा जिसमें मतदाता का नाम 2003 में भारत के जिस भी राज्य में होगा वह ढूंढ सकेंगे। बूथ लेवल अधिकारी के द्वारा नये मतदाताओं को जोड़ने के लिये फार्म 6 घोषणा पत्र का संकलन किया जाएगा तथा मतदाताओं को 2003 की मतदाता सूची से जोड़ने तथा लिंकिग में सहयोग करेंगें।
बूथ लेवल अधिकारी मतदाताओं का इन्यूमेरेशन फार्म भरने में सहयोग करेंगें तथा संकलन कर ईआरओ/एईआरओ को जमा करेंगें। बूथ लेवल अधिकारी के द्वारा मतदाताओं के घर कम से कम 3 बार भ्रमण किया जाएगा। मतदाताओं के द्वारा स्वयं भी अपना इन्यूमेरेशन फार्म प्रिंट किया जा सकेगा। विशेषकर ऐसे मतदाता जो अस्थायी रूप से अपने घर से बाहर है। बूथ लेवल अधिकारी मृत, स्थायी रूप से पलायित तथा एक से अधिक स्थान पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान करेगा। इन्यूमेरेशन फार्म चरण के समय इन्यूमेरेशन फार्म के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के दस्तावेज संकलित नहीं किये जाएगें।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दर्ज कराई जा सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील दर्ज कराई जा सकेगी।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। जिसमें समस्त मतदाता सम्मिलित होंगे जिनका इन्यूमेरेशन फार्म प्राप्त हुआ होगा। मृत/पलायित/अनुपस्थित/डुप्लीकेट मतदाता की सूची जिले की/सीईओ वेबसाईट तथा कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी। सभी प्रकार की दावा आपत्तियों के निराकरण के पश्चात मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जावेगा।
कन्ट्रोल रूम की स्थापना
जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है जिसका संपर्क नंबर 1950 है किसी भी प्रकार की सहायता के लिए नागरिक उक्त नंबर पर संपर्क कर सकते हैं इसके अतिरिक्त भी सभी तहसील में कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है जिनका संपर्क नंबर शीघ्र प्रकाशित कर सूचित किया जाएगा




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