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 सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक संचालित हो सकेंगी दुकानें
दुर्ग : राज्य शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के परिप्रेक्ष्य में दुर्ग जिले के आम दुकानों के संचालन के संबंध में राज्य शासन के आदेशानुसार जिले में अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यावसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों, जिनको गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालन की अनुमति है, को प्रातः 5ः00 बजे से रात्रि 9ः00 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। व्यवसायिक प्रतिष्ठान उपरोक्त समयावधि के मध्य दुकान संचालन कर सकेंगे। उक्त आदेश घोषित कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा। शर्तें यथावत लागू रहेंगे

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