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 कोरिया : राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर समस्त वाहन स्वामियों को मोटरयान कर के भुगतान से की छूट प्रदान
कोरिया:  जिला परिवहन अधिकारी ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर समस्त वाहन स्वामियों को सभी यात्री वाहनों, मालवाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों एवं प्राईवेट सेवायान बसों को संबंधित अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय मोटरयान कर के भुगतान से छूट प्रदान की है। जिसके तहत अंतर्राज्यीय व अखिल भारतीय पर्यटक परमिट तथा समस्त मंजिली यात्री वाहनों के लिए माह अप्रेल एवं मई 2020 की अवधि के लिए मासिक कर के भुगतान से पूर्णतः छूट शामिल है।
 
  इसके साथ ही समस्त, मालवाहनों, स्कूल बसों, सिटी बसों एवं प्राईवेट सेवायान बसों के लिए एक तिमाही (अप्रेल-मई-जून 2020) हेतु देय त्रैमासिक कर की कुल राशि में से 1/3 भाग के भुगतान में पूर्णतः छूट भी शामिल है। यात्री वाहन एवं मालवाहनों के माह मई एवं जून 2020 के लिए देय कर भुगतान हेतु छूट अवधि 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए अस्थाई रूप से बढ़ाई गई है। यह अधिसूचना 30 जून, 2020 तक प्रवृत्त रहेगी।
 

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