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 बेमेतरा : सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क का उपयोग करना जरुरी
बेमेतरा 12 जून : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने आज शुक्रवार को एक आदेश जारी कर नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के नियंत्रण हेतु लाॅकडाउन उपायों को चरणबद्ध रूप से खोलने तथा दिनांक 30 जून 2020 तक लाॅकडाउन संशोधित रूप से लागू करने के निर्देश दिये थे।

वर्तमान में जिला बेमेतरा में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। जिले में लाॅकडाउन की छूट पश्चात बाजारों/दुकानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का तथा मास्क के उपयोग का सही ढ़ग से जनसामान्य द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। जिले में संचालित दुकानों में लगातार अनावश्यक रूप से भीड़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पूर्व में समय-समय पर भारत सरकार गृह मंत्रालय व छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के बाबत् व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार कर सभी जिले वासियों को शासन के निर्देशों का समुचित रूप से पालन करने बाबत् अवगत कराया गया है साथ ही इन नियमों के उल्लंघन पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम व महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही बाबत् अवगत कराया गया है, बावजूद इसके समुचित रूप से इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है।
 

अतः एतत् द्वारा सभी व्यापारी संघो व जिले वासियों से यह अपील किया जाता है कि कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु शासन के नियमों का पालन करें, किसी भी उद्योग में राज्य के बाहर से श्रमिकों को कार्य पर नहीं लाया जाये, यदि बाहर के राज्यों से आकर श्रमिक यहां के स्थानीय उद्योगों में कार्यरत हो तो इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दी जावे तथा बगैर अनुमति के अन्य राज्यों से प्रवासी श्रमिकों को कार्य पर न लिया जावे। औद्यौगिक इकाईयों में तकनीकि समस्याओं के निराकरण हेतु यदि कोई व्यक्ति बाहर राज्य से लाया जाना आवश्यक हो तो इसके पूर्व अनुमति जिला प्रशासन से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। नियम उल्लंघन की दशा में संबंधित व्यक्तियों पर दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।

अन्य राज्यों से जो श्रमिक बेमेतरा जिले में आये है उन्हें 14 दिन क्वारेंटाईन सेंटरों में रखने के पश्चात अगले 14 दिवस होम क्वारेंटाईन का अनिवार्य रूप से रखा जावे, ताकि कोरोना के संक्रमण को रोकने में मदद मिल सके। ग्रामों में उपरोक्त नियमों का पालन करने हेतु कोरोना सुरक्षा समितियों का गठन पंचायत प्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शासकीय कर्मचारी को मिलाकर किया जावे।

जिन श्रमिकों द्वारा क्वारेंटाईन की अवधि पूर्ण कर ली गयी है तथा उनके सेम्पल आदि की रिपोर्ट प्राप्त हो चुका है, तब उन्हें घर जाने की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/इंसिटेंट कमाण्डर द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अनुशंसा पर दी जावे। ग्रामों में बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर नजर रखी जावे तथा जिले के जो क्षेत्र कंटेन्मेंट जोन घोषित हो चुके है उन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की गतिविधि का संचालन न किया जावे तथा ऐसे क्षेत्रों में अतिआवश्यक मेडिकल इमरजेंसी की दशा मे ही घर से बाहर निकलने की अनुमति दी जावेगी।  अतः सर्व संबंधितों की जानकारी/सूचना हेतु यह आदेश पुनः प्रसारित किया जा रहा है।

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